Saturday, September 22, 2007

स्टिंग का दंश और कानून का डंडा

टीवी चैनलों में सामग्री को नियंत्रित करने के पुराने सरकारी मंसूबे को बीते दिनों एक टीवी चैनल द्वारा किए गए फर्ज़ी स्टिंग ऑपरेशन ने जैसे नया तर्क दे डाला है। इसे चैनलों की गैरज़िम्मेदारी के एक बड़े सबूत की तरह पेश करती हुई केंद्र सरकार अब फिर से चैनलों को रास्ते पर लाने के लिए किसी कानून की जरूरत पर जोर दे रही है। सरकार का मूल तर्क यही है कि चैनलों को अभिव्यक्ति के अबाध अघिकार हासिल हैं और इसका वे दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले इस दुरुपयोग की मिसाल के तौर पर उनके पास टीवी चैनलों द्वारा परोसे जा रहे भूत-प्रेत से लेकर रहस्य रोमांच के वे किस्से थे जो संजीदा खबरों के लिए जगह नहीं छोड़ते और अब बाकायदा एक ऐसी नकली स्टिंग है जो साबित करती है कि टीवी चैनल दर्शकों को लुभाने के लिए आपराधिक हदों तक जा सकते हैं। सरकार का दूसरा तर्क यह है कि टीवी चैनल अपना कारोबार तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी विषयवस्तु को लेकर कोई मानदंड तय नहीं कर रहे। किसी भी चैनल के पास ऐसी आचार संहिता या सामग्री संहिता नहीं है जो बताए कि चैनल अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से निभाने को लेकर गंभीर हैं। इसलिए अब यह सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह इन चैनलों के एक आचार संहिता तय करे जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो।
जो लोग टीवी चैनलों पर रोज चलने वाला तमाशा देखते हैं, शायद उन्हें ये तर्क ठीक भी लगे। सरकार की इस शिकायत में दम है कि टीवी चैनलों ने व्यावसायिक सफलता के लिए बौद्धिक सजगता को दांव पर लगा दिया है। टीआरपी की दौड़ में बेतुके उपक्रमों में लीन कई चैनल अगंभीर ही नहीं, बचकाने और हास्यास्पद तक जान पड़ते हैं।
लेकिन क्या इसके बावजूद सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी कानून की ज़रूरत है? और क्या वाकई टीवी चैनल टीआरपी की दौड़ में इस कदर खो गए हैं कि उन्हें सही और गलत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है? इस सवाल की पड़ताल के लिए पहले उस मुद्दे पर ध्यान दें जहां से ये बहस नए सिरे से खडी होती दिख रही है- यानी एक चैनल का झूठा स्टिंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के बाद पुलिस ने उन दो पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया है जो इनमें लिप्त रहे। ऑपरेशन की शिकार शिक्षिका को ज़मानत मिल गई है। इस बीच लगभग सारे टीवी चैनलों ने इस ऑपरेशन को गलत बताया है। सब मान रहे हैं कि इस घटना के बाद टीवी चैनलों का माथा शर्म से झुक गया है। अपवाद के लिए भी किसी ने स्टिंग करने वाले पत्रकार को किसी तरह की रियायत देने की वकालत नहीं की है। इस पूरी घटना से दो चीजें सामने आती हैं। एक तो यह कि टीवी चैनलों में अब भी अपनी ज़िम्मेदारी का अहसास बाकी है। उनके पास कोई लिखित सामग्री संहिता हो या न हो, लेकिन .यह समझ और संवेदना है कि ख़बर बेचने के नाम पर किसी पत्रकार को दूसरों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने या झूठे किस्से गढ़ने का हक नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर कोई चैनल या पत्रकार इसके बावजूद इस लक्ष्मण रेखा को फलांगने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला हुआ है। पुलिस उसे गिरफ़्तार कर सकती है और अदालत में पेश कर सकती है। यानी कम से कम इस नकली स्टिंग ऑपरेशन से सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी कानून का कोई तार्किक आधार नहीं बनता। उल्टे यह पता चलता है कि ऐसे गलत कदम पर मी़डिया का रुख बिल्कुल साफ है और कानून का रास्ता भी।
इसमें संदेह नहीं कि समाचार चैनलों के मौजूदा रवैये को लेकर कानून बनाने की जरूरत पर चल रही बहस इतने भर तर्क से ख़त्म नहीं हो जाती। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी की साफ राय है कि जिन चैनलों को खबर दिखाने का लाइसेंस मिला हुआ है, वे कुछ और दिखा रहे हैं। वे जरूरी और गंभीर ख़बरों की जगह जुर्म, सनसनी, हंसी और अपराध बेच रहे हैं। लेकिन क्या इस बात से भी सरकार को कानून बनाने का तर्क मिल जाता है? सीधी बात यह है कि अगर सरकार को लगता है कि जिस चैनल को उसने खबर दिखाने का लाइसेंस दिया है, वह कुछ और दिखा रहा है तो सरकार यह लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। किसी चैनल के लिए इससे सख्त कदम कुछ और नहीं हो सकता कि उसे प्रसारण की इजाज़त ही न मिले। यानी बिना कोई कानून बनाए भी सरकार के पास यह कानूनी विकल्प है जिसके सहारे वह चैनलों पर मनचाहा लगाम लगा सकती है।
पूछा जा सकता है कि अगर समाचार चैनलों में अपनी जिम्मेदारी का भाव इतना गहरा है तो वे किसी कानून से डर क्यों रहे हैं? आखिर कानून तभी काम करेगा जब वे कुछ गलत करेंगे। लेकिन यह भोला तथ्य हाल के कई उदाहरणों की उपेक्षा कर देता है। यह साफ दिखाई पड़ता है कि सरकारें अपने लोगों को बचाने के लिए मीडिया को निशाना बना सकती हैं। मिसाल के लिए वह पहला और ऐतिहासिक स्टिंग ऑपरेशन लें, जिसने भारतीय पत्रकारिता को एक बिल्कुल नए हथियार से परिचित कराया। जब तहलका डॉट कॉम के दो पत्रकारों ने एक नकली हथियार कंपनी बनाकर भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान में होने वाले सौदों की कलई खोली और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को एक लाख रुपए लेते और डॉलर मांगते दिखाया तो सरकार ने पहले इस खुलासे के नतीजों पर जांच बिठाने की जगह पत्रकारों की नीयत जांचनी शुरू कर दी। आने वाले दौर में तहलका को अपने साहस की कितनी सज़ा भुगतनी पडी, यह किसी से छुपा नहीं है। दासमुंशी कह सकते हैं कि यह उनकी सरकार का मामला नहीं था, उन दिनों केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। लेकिन कोई चैनल यह तर्क नहीं रख सकता कि एक नकली स्टिंग ऑपरेशन बस एक चैनल के एक पत्रकार का काम है, उससे बाकी चैनलों का सरोकार नहीं है। जाहिर है, मीडिया में अपनी सामूहिक ज़िम्मेदारी का अहसास कम से कम राजनीति से कहीं ज्यादा है। वैसे बाद के दौर में हुए कई और स्टिंग ऑपरेशनों का नतीजा भी कुछ ऐसा ही है- जिनके खिलाफ पत्रकारों ने बेईमानी के सबूत दिए, वे आज़ाद घूम रहे हैं और पत्रकारों को अपने लिए जमानत से लेकर माफी तक के इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं।
दरअसल इस सिलसिले में केंद्र सरकार और उसके नुमाइंदे लगातार यह भ्रम पैदा करने की कोशिश में हैं कि भारत में पत्रकार ढेर सारे विशेषाधिकारों का लाभ ले रहे हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनुसिंघवी ने सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि पत्रकारों को संविधान के अनुच्छेद १९ के तहत ढेर सारे अधिकार हासिल हैं। दरअसल अनुच्छेद १९ मौलिक अघिकारों का हिस्सा है जिसमें उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ इस देश के पत्रकारों का ही नहीं, तमाम नागरिकों का अघिकार है। इस मौलिक अधिकार को कांग्रेस प्रवक्ता ने पत्रकारों के विशेषाधिकार की तरह प्रस्तुत किया और यह बात छुपा ली कि दरअसल इस देश का कानून पत्रकारों को अलग से कोई अधिकार या रियायत नहीं देता। उल्टे केंद्र और राज्य सरकारें गाहे-बगाहे ढेर सारे ऐसे कानून बनाती हैं जो पत्रकारों के अधिकार सीमित करते हैं। कुछ दिन पहले तक लागू टाडा और पोटा के तहत ऐसे प्रावधान थे जिनमें किसी आतंकवादी के संपर्क में आने तक के लिए किसी पत्रकार को गिरफ़्तार किया जा सकता था। अब भी छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में नक्सलवाद से लड़ने के नाम पर ऐसे कानून बने हुए हैं जो पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन सबसे अलग वह सरकारी गोपनीयता कानून अब तक कायम है जिसे न जाने कब खत्म हो जाना चाहिए था।
जाहिर है, पत्रकारिता को भारतीय कानून न अलग से कोई संरक्षण देते हैं न सुविधा। अगर कुछ पत्रकारों को ऐसी सुविधा मिलती या संरक्षण हासिल होता दिखाई पड़ता है तो इसका वास्ता कानून की कमी से नहीं, बडे और ताकतवर लोगों के उस गठजोड़ से है जिसमें गाहे-बगाहे पत्रकार भी शामिल हो जाते हैं। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए कानून की नहीं, मानसिकता की जरूरत है। वैसे यहां यह उल्लेख आवश्यक है कि अब भी तमाम प्रलोभनों के बीच पत्रकारिता की बड़ी बिरादरी खुद को ऐसे गठजोड़ों से दूर रखती है।
बहरहाल, जहां तक स्टिंग ऑपरेशनों का सवाल है, उन पर पूरी तरह रोक का कोई कानून न जरूरी है न उचित। झूठी स्टिंग के खिलाफ सरकार के पास कानून हैं और अगर वाकई किसी बड़े घोटाले को उजागर करने के लिए कोई पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करता है तो अपनी शर्तों पर करता है और
उसके जोखिम भी उठाता है। अगर इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान वह किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तहलका वालों ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो उसकी जितनी भी तारीफ हुई हो, लेकिन इस बात पर सबने एतराज़ किया कि तहलका ने अफसरों की पोल खोलने के लिए कॉलगर्ल तक की पेशकश की। जाहिर है, यहां भी एक `सेल्फ रेगुलेशन’ की भावना काम करती दिखाई पड़ती है। स्टिंग ऑपरेशन अगर कानून के दायरे में रहकर हो तो इस पर एतराज नहीं किया जा सकता। आखिर स्टिंग ऑपरेशन खबरें सामने लाने का एक औजार भी है और यह औजार हाल के तकनीकसमृद्ध दिनों में कितना असरदार रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है।
जहां तक आचार संहिता या सामग्री संहिता का सवाल है, इसमें दो राय नहीं कि चैनलों को तत्काल यह काम करना चाहिए। यह उनके पेशागत ही नहीं, व्यावसायिक सरोकारों के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वे खबर की जगह तमाशा देते रहेंगे तो उनके चुकने में वक्त नहीं लगेगा। पिछले कुछ सालों में हम कई फार्मूलों को पिटता देख चुके हैं। एक समय अपराध कथाओं को जितने दर्शक मिलते थे, अब नहीं मिल रहे। इसी तरह अंधविश्वासों का खेल ज्यादा नहीं टिक सकता। हंसी के कलाकारों का स्टॉक भी खत्म होता नजर आ रहा है। अब बेतुके और अजीबोगरीब कारनामों का दौर है, जो भरोसा करना चाहिए, ज्यादा नहीं चलेगा। जहां तक सेक्स का सवाल है, वह समाचार चैनलों से कहीं ज्यादा बहुतायत में दूसरे चैनलों और बड़ी आसानी से सुलभ हिंदी फिल्मों में मिल सकता है। यानी खबरों के चैनल बचेंगे तो खबर बेच कर ही। यह बात उन्हें समझनी चाहिए और अपनी खबरें तय करने का एक मानदंड बनाना चाहिए। कुछ चैनलों ने इस दिशा में पहल भी कर दी है।
इस समूची बहस में अब भी सबसे एतराज लायक मुद्दा सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून है। क्योंकि अभी जितने कानून हैं उन पर ठीक से अमल हो तो सरकार अश्लीलता भी रोक सकती है, मनगढ़ंत आरोप भी और दूसरे गैरकानूनी खेल भी। लेकिन लगता नहीं कि सरकार की इसमें दिलचस्पी है। उसे डंडा इसलिए चाहिए कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से किसी की पीठ सेंक सके, अपने खिलाफ खड़े हो रहे किसी चैनल की खबर ले सके। कम से कम पुराने अनुभव इसी की तस्दीक करते हैं।

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